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आज से इन गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, पेट्रोल पंपों पर पुलिस की रहेगी कड़ी नजर…

15 year old vehicle no fuel from 1st july: आज एक जुलाई से देशभर में कई नए नियम लागू किये गए हैं। इनमे कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी और रेल किरायों में इजाफा जैसे फैसले शामिल है। इसी बीच राजधानी दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर है।

 

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दरअसल आज से सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नए फैसले के मुताबिक़ आज से 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल व 10 साल से अधिक पुराने वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। सभी पेट्रोल पंप पर नोटिस भी लगा दिया गया है। साथ ही CCTV कैमरे और स्पीकर भी लगाए गए हैं। पुरानी कार चलाने वालों को 10 हजार जुर्माना देना होगा।

 

 

एक अधिकारी ने कि, “15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन (व्यक्तिगत) मंगलवार से ईंधन खरीदने से प्रतिबंधित रहेंगे। परिवहन विभाग ने ईओएल वाहनों को उन वाहनों के रूप में परिभाषित किया है, जो अब वैध रूप से पंजीकृत वाहन नहीं हैं, चाहे वे पेट्रोल, सीएनजी या डीजल पर चल रहे हों। (15 year old vehicle no fuel from 1st july) इनमें 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन भी शामिल हैं।”

 

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प्रदूषण कम करने की कवायद

15 year old vehicle no fuel from 1st julyसरकार ने यह कदम राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण कम करने की दिशा में उठाया है। सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “सार्वजनिक परिवहन को तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जा रहा है, जिससे न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि दिल्ली के निवासियों को स्वच्छ और किफायती परिवहन भी मिलेगा

 

 

 

 

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