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1 अप्रैल से सिगरेट, पान मसाला और तंबाकू को लेकर लागू होगा नया नियम…

Cigarette-Tobacco GST: सरकार ने सिगरेट और पान मसाला जैसे तंबाकू उत्पादों पर लगाए जाने वाले जीएसटी (GST) कंपनसेशन सेस की अधिकतम दर या मैक्सिमम लिमिट तय कर दी है. अन्य मदों के अलावा जीएसटी कंपनसेशन सेस को उनके रिटेल बिक्री मूल्य की अधिकतम दर से जोड़ा गया है. सरकार द्वारा जारी इस नियम को आने वाली 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जा रहा है

फाइनेंस बिल 2023 में लाए गए संशोधनों के तहत सेस की अधिकतम दर तय

 

फाइनेंस बिल 2023 में लाए गए संशोधनों के तहत सेस की अधिकतम दर को तय किया गया है. इस बिल को लोकसभा में शुक्रवार को पास किया जा चुका है. फाइनेंस बिल के मुताबिक, पान मसाला प्रति यूनिट रिटेल बिक्री मूल्य के 51 फीसदी की अधिकतम जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को आकर्षित करेगा. वर्तमान में पान मसाला पर 135 प्रतिशत इसी तरह तंबाकू के लिए दर 4170 रुपये प्रति हजार स्टिक प्लस 290 फीसदी यथामूल्य या प्रति यूनिट खुदरा बिक्री मूल्य का 100 फीसदी निर्धारित किया गया है.

 

सेस 28 प्रतिशत की उच्चतम जीएसटी दर के ऊपर लगता है

 

सेस 28 प्रतिशत की उच्चतम जीएसटी दर के ऊपर लगाया जाता है. पान मसाला, सिगरेट व अन्य तंबाकू प्रोडक्ट्स पर ये लिमिट फाइनेंस बिल में किए गए 75 संशोधनों में से एक के आधार पर तय की गई है, जिसे 24 मार्च को लोकसभा में पारित किया गया था.

 

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क्या कहते हैं टैक्स एक्सपर्ट्स

 

Cigarette-Tobacco GSTटैक्स एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक सरकार द्वारा किए गए इस बदलाव के बाद लागू होने वाले कंपनसेशन सेस के लिए आकलन के लिए जीएसटी काउंसिल (GST Council) को नोटिफिकेशन जारी करने की जरूरत होगी

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