*✍️RGHNEWS ब्रेकिंग: अनलॉक को लेकर कलेक्टर नें जारी किया नया आदेश….अब इन चीज़ों को भी मिली अनुमति….*

मुंगेली । मुंगेली जिले में अनलॉक को लेकर कलेक्टर नें नये आदेश जारी कर दिये हैं। आज जारी इस नये आदेश के मुताबिक जिले की कोचिंग संस्थानों, ट्यूशन क्लासेस, पार्क, सफारी, स्वीमिंग पूल, सिनेमा हाल को रात्रि 8 बजे तक संचालन की अनुमति दे दी गई है। वहीं सभी प्रकार के स्थायी-अस्थायी दुकानें, शापिंग माल, सुपर बाजार, सैलून,ब्यूटीपार्लर व जिम भी रात्रि 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। हर रविवार को उपरोक्त संस्थान व प्रतिष्ठान केवल दोपहर 2 बजे तक ही खोलनें की अनुमति दी गई है।इसके अलावा रविवार को होटल व रेस्टोरेंट्स को पूर्व की निर्धारित समय के ही अनुसार खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं विवाह समारोह के लिए इन-हाउस डाइनिंग की सुविधा सहित मैरिज हाल व रेस्टोरेंट रात्रि 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। कलेक्टर अजीत बसंत ने यह आदेश जारी किया है। इधर राजधानी रायपुर में भी अनलॉक को लेकर नया आदेश जारी किया गया है, यहां कोचिंग संस्थान खोलने का आदेश जारी किया गया है, रात 8 बजे तक कोचिंग संस्थान खुल सकेंगे, 50 प्रतिशत सीटिंग कैपेसिटी के साथ अनुमति दी गई है, नियम तोड़ने पर 30 दिनों के लिए कोचिंग सील होगी।



