रायगढ़ न्यूज़ (समाचार)

*✍️सुबह 06 से शाम 06 तक ही खुल सकेंगी दुकानें, रायगढ़ नगर निगम सीमा क्षेत्र के साथ जिले के सभी नगरीय निकायों के व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन हेतु पूर्व में जारी आदेश में किया गया है संशोधन…!!!*

सुबह 06 से शाम 06 तक ही खुल सकेंगी दुकाने

*रायगढ़ नगर निगम सीमा क्षेत्र के साथ जिले के सभी नगरीय निकायों के व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन हेतु पूर्व में जारी आदेश में किया गया है संशोधन*

*कलेक्टर श्री भीम सिंह ने जारी किया आदेश*

रायगढ़, 09 अप्रेल 2021/ कलेक्टर श्री भीम सिंह ने जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम के लिए जिले के समस्त नगरीय निकायों एवं नगर निगम रायगढ़ के सीमा क्षेत्र के भीतर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन के लिये सशर्त अनुमति के साथ जारी समयावधि आदेश में आंशिक संशोधन किया है। जिसके तहत अब सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें प्रात: 6 बजे से सायं 6 बजे तक खुली रहेंगी। इसी प्रकार रेस्टोरेंट/होटल/ढाबा प्रात: 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित हो सकेंगे, साथ ही इनमें इनडोर डायनिंग, टेक-अवे एवं होम डिलीवरी की सुविधा भी रात्रि 10 बजे तक ही रहेगी। यह आदेश तत्काल एवं आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।
आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा सहपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत दण्डनीय होंगे।

पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स उपरोक्त नियंत्रण से मुक्त रहेंगे। सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फ्लेक्स छपवाकर दुकानों के खुलने एवं बंद करने के समय-सीमा को प्रदर्शित करना होगा। सभी व्यापारियों को अपने दुकान/ संस्थान में विक्रय हेतु मास्क रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने के लिये आये ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय/वितरण किया करें। तत्पश्चात अन्य वस्तुओं/सेवाओं का विक्रय करें। प्रत्येक दुकान/संस्थान में स्वयं तथा आगंतुकों के उपयोग हेतु सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा, अगर किसी बाजार या अन्य किसी क्षेत्र में कन्टेनमेंट जोन घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद हो जायेंगे एवं उस क्षेत्र में कन्टेनमेंट जोन के समस्त नियमों का पालन करना होगा। यदि किसी व्यवसायी के द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी दुकान/संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिवस के लिये सील कर दिया जायेगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button