रायगढ़ न्यूज़ (समाचार)

*✍️शराब पीकर वाहन चलाने वालों की ब्रीथ एनालाइजर से हुई जांच, 20 लोगों पर धारा 185 MV Act की कार्यवाही….!!!*

*धारा 185 के तहत 10,000 रुपये के जुर्माने का है प्रावधान, लायसेंस निरस्तीकरण के लिये भेजी जायेगी रिपोर्ट*…..

RGHNEWS प्रशांत तिवारी सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम स्तर पर लाने जिले में सड़क सुरक्षा समिति निरंतर वाहनों के सड़क पर सुरक्षित परिचालन की दिशा में कार्य कर रही है । इसी परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री संतोष सिंह द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने जागरूकता कार्यक्रमों के साथ ही अधिक से अधिक चालानी एवं जांच कार्रवाई का सभी प्रभारियों को दिया गया है । एडिशनल एसपी रायगढ़ द्वारा कल से होली त्यौहार तक इसे अभियान के रूप में लगातार हाइवें एवं मुख्य मार्गों में किये जाने के निर्देश दिये हैं । इसी कड़ी में कल *दिनांक 09.03.2021* को ब्रीथ एनालाइजर से जगह-जगह चेकिंग शुरू की गई, जांच कार्यवाही दौरान थाना यातायात को 08, चौकी जूटमिल को 04 एवं थाना भूपदेवपुर, खरसिया, तमनार एवं पुसौर द्वारा 2-2 व्यक्ति (कुल 20) शराब पीकर वाहन चलाते मिले, जिन पर धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट की कार्यवाही की गई है । एसपी संतोष सिंह द्वारा कार्रवाई को लगातार बढाने के निर्देश के साथ ड्रायवरों के लायसेंस निरस्तीकरण हेतु प्रतिवेदन आरटीओ रायगढ़ को प्रेषित करने कहा गया है । विदित है कि मोटर व्हीकल एक्ट के संशोधित नियमों के तहत अब शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े जाने पर 10,000 रूपये जुर्माने का प्रावधान है ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button