रायगढ़ न्यूज़ (समाचार)

*✍️लम्बे समय से थी फरार, टीआई मनीष नागर दबाव बनाये तो पहुंची न्यायालय समर्पण करने…!!!*.

लम्बे समय से थी फरार, टीआई मनीष नागर दबाव बनाये तो पहुंची न्यायालय समर्पण करने*….

● *कोतवाली पुलिस आरोपिया का न्यायिक रिमांड प्राप्त कर भेजी जेल*….

पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह द्वारा लंबित अपराधों की सूक्ष्मता से समीक्षा कर प्रकरण के निकाल के संबंध में थाना, चौकी प्रभारियों को दिशा निर्देशित किया जाता है । उनके द्वारा थाना कोतवाली के लंबित अपराध क्रमांक 1458/2018 धारा 409 भादवि की आरोपिया सविता साव की गिरफ्तारी के लिये किये गये प्रयासों पर असंतुष्ठ होकर टीआई मनीष नागर को मुखबिर एवं स्टाफ आरोपिया की गिरफ्तारी के लिये लगाकर शीघ्र गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया था । कोतवाली पुलिस लगातार आरोपिया की गिरफ्तारी के लिये उसके घर व मिलने के ठिकानों पर दबिश दे रही थी । अन्तत: पुलिस का बढ़ता दबाव देख आरोपिया सविता साव आज दिनांक 28/05/2021 को न्यायालय समर्पण करने जाने की सूचना कोतवाली पुलिस को मिली । कोतवाली पुलिस द्वारा माननीय न्यायलय से अनुमति प्राप्त कर आरोपिया साविता साव का विधिवत गिरफ्तार कर ज्यूडिसियल रिमाण्ड प्राप्त किया गया जिसे स्वीकार कर न्यायालय द्वारा आरोपिया का जेल वारंट जारी किया गया है, आरोपिया को जिला जेल रायगढ दाखिल कराया गया है ।

आरोपिया के विरूद्ध दिनांक 01-11-2018 को रिपोर्टकर्ता दीपक डनसेना पिता रैमन लाल डनसेना उम्र 40 वर्ष निवासी बाल संरक्षण विकास स्टेडियम के पास रायगढ थाना चक्रधरनगर जिला रायगढ द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि चक्रधर बाल सदन रायगढ की पूर्व अधीक्षिका साविता साव का पद दिनांक 02-06-2018 को समाप्त कर चक्रधर बाल सदन पद का संपूर्ण प्रभार मनोरमा साहू को सौपने उन्हें 03 बार पत्र जारी किया गया जिसके बावजूद सविता साव प्रभार नही दी । तब संस्था को सुव्यस्थित संचालन के लिए कार्यालीन अभिलेखों को सुपुर्द लेने हेतु समीति गठित कर दिनांक 04-07-2018 को पंचनामा तैयार कर अभिलेखो को सुपुर्द में लिया गया । इस दौरान स्टोर रूम को खोलकर पड़ताल करने पर पूर्व के ट्रस्ट के समय बंद पडे अलमारी का ताला टूटा था, जिसमें रखे नगदी एवं सोने चांदी के जेवर गायब थे, पूछताछ पश्चात संस्था के अन्य सदस्यों द्वारा *साविता साव के द्वारा ताला तोडवाने एवं समानो को गायब करवाने की बात कहने पर* आरोपिया *साविता साव पिता रूपधर साव उम्र 36 वर्ष साकिन केलो बिहार चन्द्र नगर फेस-2 थाना चक्रधरनगर* के विरूध अपराध धारा 409 भादवि के तहत अपराध पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया । विवेचना दौरान आरोपिया का हर संभव पता तलाश किया गया, कई बार उसके घर में दबिश दी गई पर उसके परिजनो द्वारा साविता साव के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं होना बताये । आज दिनांक 28-05-2021 को माननीय न्यायालय रायगढ के समक्ष समर्पण करने पश्चात विवेचक द्वारा मान0 न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर उसे गिरफ्तार कर ज्यूडिसियल रिमाण्ड प्राप्त किया गया है ।

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