*✍️रायगढ़ के खरसिया क्षेत्र में T S सिंहदेव जी के फर्जी लेटर हेड पर नौकरी देने की सिफारिश,जोगी कांग्रेस का कार्यकर्ता व उसका दोस्त कम्प्यूटर सेंटर संचालक गिरफ्तार....!!!* – RGH NEWS
रायगढ़ न्यूज़ (समाचार)

*✍️रायगढ़ के खरसिया क्षेत्र में T S सिंहदेव जी के फर्जी लेटर हेड पर नौकरी देने की सिफारिश,जोगी कांग्रेस का कार्यकर्ता व उसका दोस्त कम्प्यूटर सेंटर संचालक गिरफ्तार….!!!*

 

RGHNEWS प्रशांत तिवारी खरसिया तहसील के एसडीएम उस समय आश्चर्यचकित रह गए जब उन्हें स्वास्थ्य मंत्री के लेटर हेड और हस्ताक्षर वाला एक सिफारिशी पत्र मिला। पत्र में महिला को नौकरी दिलाने के लिए कहा गया था। पत्र मिलते ही एसडीएम को संदेह हुआ तो उन्होंने इसकी तस्दीक कराई और कलेक्टर को जानकारी दी।

जांच हुई तो सिफारिश वाला पत्र फर्जी निकला। इस पर मंत्री सिंहदेव के बोगस लेटर हेड और फर्जी हस्ताक्षर कर पत्र लिखने वाले जोगी कांग्रेस कार्यकर्ता और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। टीआई एसआर साहू के बताया कि एसडीएम अभिषेक गुप्ता के कार्यालय से आए कर्मी ने गुरुवार देर शाम पत्र देकर मामला दर्ज कराया। महिला को थाने बुलाया गया। पति के साथ पहुंची महिला ने पुलिस को बताया कि नौकरी की तलाश में थी। खुद को जोगी कांग्रेस का नेता बताने वाले दिनेश केसरी से उसकी मुलाकात हो गई। दिनेश ने स्वास्थ्य मंत्री से कहकर नौकरी लगवाने का झांसा दिया। बुधवार को दिनेश ने उसे बुलाकर एक पत्र दिया, जिसपर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के हस्ताक्षर थे और एसडीएम के पास ले जाने को कहा। महिला स्वयं सिफारिशी पत्र लेकर एसडीएम के पास गईं। एसडीएम कार्यालय के काम में व्यस्त थे तो उस समय पत्र नहीं देख सके, बाद में पत्र देखते ही शक हुआ और फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। पुलिस ने दिनेश को शुक्रवार सुबह गिरफ्तार किया। उसने पूछताछ में पुलिस को बताया कि लेटर उसने कस्बे में स्थित राठौर की कंप्यूटर दुकान पर टाइप कराया था व खुद हस्ताक्षर बनाए थे। इसपर पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है

 

लेटर टाइप करने से पहले डरा था राठौर
फर्जीवाड़े के मामले में पकड़े गए कंप्यूटर ऑपरेटर राठौर से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि जब दिनेश उसके पास आया व लेटर हेड बनवाने लगा तो उसको डर लगा। उसने मना किया पर लंबे समय की दोस्ती के कारण उसकी बातों में आकर लेटर टाइप कर दिया। इसके बाद यह लेटर दिनेश ने महिला को दे दिया। बहरहाल दोनों पर धारा 420, 467, 486, 471 में जुर्म दर्ज किया गया है

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