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*✍️राज कुंद्रा को लगा झटका हाई कोर्ट ने खारिज की उनकी याचिका….किया था चैलेंज….*

शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) को अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था. राज इस समय न्यायिक हिरासत में हैं. उन्होंने मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताकर चैलेंज किया था. मगर हाई कोर्ट से राज को कोई राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर 2 अगस्त को आदेश सुरक्षित रखा था. आज इस पर जस्टिस एएस गडकरी ने फैसला सुना दिया है. जस्टिस एएस गडकरी ने कहा है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा हिरासत में रिमांड कानून के अनुरूप है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है.

आपको बता दें कोर्ट ने राज कुंद्रा और रयान थोर्प की जमानत पर 29 जुलाई को दोनों के वकीलों की दलीलें सुनी थी. राज कुंद्रा के वकील ने कहा था कि उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है वहीं पुलिस ने कहा है कि राज ने सीआरपीसी की धारा 41(ए) पर साइन करने से मना कर दिया था जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था.

शिल्पा शेट्टी मीडिया कवरेज के खिलाफ गई थीं हाई कोर्ट

राज कुंद्रा केस को लेकर हो रही मीडिया कवरेज को लेकर शिल्पा शेट्टी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिस पर हाईकोर्ट ने शिल्पा को ही खरी खोटी सुनाई थी. हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी के वकील से कहा कि आपके क्लाइंट के पति के खिलाफ एक गंभीर केस है. इस केस को मीडिया कवर कर रहा है. भारत में मीडिया को खबर प्रकाशित करने और दिखाने की पूरी आजादी है. हाईकोर्ट मीडिया की स्वतंत्रता को प्रभावित करने का कोई काम नहीं करेगा. हाईकोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा.

 

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