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*✍️खरसिया गोलीकांड के 3 आरोपियों को उत्तर प्रदेश से पकड़ लाये कोतवाली थाने के स्टॉफ✍️*

 
( RGH NEWS ) जिले के थाना खरसिया अंतर्गत वर्ष 1991 में खुलेआम गोली चलाकर हत्या करने वाले आरोपियों को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया था जिस पर आरोपीगण 9 साल तक जेल में निरुद्ध थे । माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा आरोपियों के दंड को कम किया गया । आरोपीगण माननीय न्यायालय में पेशी पर उपस्थित नहीं होने से आरोपियों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर थाना कोतवाली रायगढ़ को 29 नवंबर के पूर्व न्यायालय प्रस्तुत करने का निर्देश माननीय न्ययालय द्वारा दिया गया था । थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एस.एन. सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को वारंटियों की पतासाजी/वारंट तामिली के लिए टीम दिगर प्रांत भेजने की अनुमति प्राप्त कर थाने से सहायक उपनिरीक्षक देव प्रसाद चौहान व आरक्षक सतीश सिंह को आरोपियों के सकुनत रवाना किया गया जहां थाना कोतवाली के दोनों स्टाफ ने अपनी सूझबूझ से तीन शातिर वारंटियों को लेकर रायगढ़ आए जिन्हें आज रायगढ़ न्यायालय में पेश किया गया है ।
*इन वारंटियों केविरूद्ध जारी किया गया था वारंट* –
1- कालू पिता छोटेलाल कुर्मी 23 वर्ष निवासी मलकिया थाना सराय जिला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश
2- जगदीश पिता राम बहादुर कुर्मी उम्र 31 साल निवासी कजिया थाना नवाबगंज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश
3- छेदीलाल पिता बजरंग बिंद उम्र 24 साल निवासी कजिया थाना नवाबगंज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश

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