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राजधानी में 17 फरवरी से 12 मार्च तक धारा 144 लागू

RGHNEWS,16फरवरी2022,भोपाल, मध्यप्रदेश। भोपाल में 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं।  17 फरवरी से 12 मार्च तक धारा 144 लागू रहेंगी।

 

भोपाल में कुल 104 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल 104 में से 13 अतिसंवेदनशील औऱ 6 सवेंदनशील सेंटर बनाए गए हैं। कलेक्टर भोपाल अविनाश लवानिया ने इसके आदेश जारी किए हैं।

 

17 फरवरी से 12 मार्च तक शहर के प्रतिबंधित क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर भी रोक रहेगी। इसके उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।

 

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