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म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में नॉमिनी का होना है जरूरी

म्यूचुअल फंड में नॉमिनी का होना है जरूरी : आप भी म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में invest करते हैं तो आपको बता दू की   होगी की अब नॉमिनी बहुत जरूरी  हो गया है. सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने एक सर्कुलर जारी करके कहा था कि 1 अक्टूबर से नॉमिनी का नाम जरूरी होगा. जो आपको 31 मार्च, 2023 या उससे पहले करना होगा |

ऐसा नहीं करने वालों के लिए  इन्वेस्टमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप आपने नॉमिनी का नाम जोड़ सकते हैं.

सेबी ने अपने सर्कुलर में यह भी कहा कि जब आप नॉमिनी बनाएंगे तब आपको गवाह की आवश्यकता नहीं होगी।

इसके लिए केवल अकाउंट होल्डर के हस्ताक्षर की जरूरत होगी. अकाउंट होल्डर चाहे तो ई-सिग्नेचर कर सकते हैं. ज्वाइंट अकाउंट होल्डर के मामले में भी आपको नॉमिनी बनाना होगा

नॉमिनी बनाने का सुविधा पहले भी था. कई लोग पहले ही अपने नॉमिनी का नाम जोड़ चुके हैं, लेकिन कई लोग इस विकल्प को इग्नोर कर देते थे, लेकिन अब इसे सेबी द्वारा जरुरी कर दिया गया है. यह सुविधा इसीलिए जरुरी की गई है क्योंकि निवेशक की मृत्यु के बाद उसके निवेश का लाभ उसके नॉमिनी को मिल सके. इसके साथ ही आगे चलकर ट्रांसफर भी आसान हो जाता है।

आपने यदि ऑनलाइन निवेश का अकाउंट ओपन किया है तो आपको सबसे पहले आपके फोलियो में जाना होगा जहां पर नॉमिनी बनाने का विकल्प मिल जाएगा. जिस तरह से बैंक खाते में नॉमिनी बनाए जाते हैं उसी प्रकार से  यहां भी करना होता है ।

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म्यूचुअल फंड में नॉमिनी का होना है जरूरी: अब आप ऑफलाइन नॉमिनी का नाम जोड़ सकते है। इसके लिए  आपको नामांकन फॉर्म भरना होगा. जिस पर इन्वेस्टर के साइन जरुरी है. साइन करने के बाद उस फॉर्म को म्यूचुअल फंड हाउस, ट्रांसफर एजेंट और रजिस्ट्रार के पास जमा कराना होगा. इसके बाद नॉमिनी का नाम जुड़ जाएगा।

यदि आपने ज्वाइन अकाउंट बनाया है या फिर आप किसी अन्य मध्यस्थ के माध्यम से निवेश कर रहे हैं तो आप टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन करवा सकते हैं. जो ऑनलाइन होगा जिसमें आपको पहले अपने अकाउंट को लॉग इन करना होगा. ओटीपी यानी वह टाइम पासवर्ड के माध्यम से आप लॉग इन कर सकते हैं।

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