महिला ने पर्सनल नंबर पर बीजेपी सांसद को धमकाया, जानें क्या है पूरा मामला

Female employee of Sumedhanand Saraswati Finance Company threatened राजस्थान में सीकर से सांसद सुमेधानंद सरस्वती को फोन करके एक वित्त कंपनी की महिला कर्मचारी ने कथित तौर पर ना केवल धमकी दी और बल्कि उनके प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इस मामले में पुलिस ने सांसद के हवाले से की गई शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस ने कहा कि महिला ने कर्ज की वसूली के लिए सांसद को यह फोन किया था। पुलिस ने प्राप्त शिकायत के आधार पर कहा कि महिला ने दावा किया कि सांसद एक कर्जदार व्यक्ति के गारंटर है जिसने अपना कर्ज नहीं चुकाया है, इसलिए उन्हें बाकी का कर्ज चुकाना पड़ेगा।
इस संबंध में सांसद के सहायक महेन्द्र कुमार की ओर से सीकर के दादिया थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। दादिया थाने के सहायक उपनिरीक्षक रामावतार ने बताया कि सांसद की ओर से इस संबंध में बुधवार शाम को मोबाइल नंबर का ब्योरा दिया गया और मामला दर्ज करवाया गया है। दर्ज शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 384 (जबरदस्ती वसूली), 506 (आपराधिक धमकी), 504 (जानबूझकर किसी व्यक्ति को उकसाने के लिए या किसी का अपमान करने के लिए) के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।
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Female employee of Sumedhanand Saraswati Finance Company threatened उन्होंने बताया कि दर्ज शिकायत के अनुसार गुरुग्राम की फाइनेंस कंपनी लक्ष्मी फाइनेंस कंपनी की ओर किसी महिला ने वसूली के लिये फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर सांसद को धमकी दी है। दर्ज शिकायत के अनुसार सांसद को किसी लोन लेने वाला का गारंटर बताकर उनसे वसूली की बात कही गई। सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि वो किसी के गारंटर नहीं हैं और उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी है। इस तरह से जो फाइनेंस कंपनी जालसाजी करती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।


