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बैंक में है लॉकर, तो 1 जनवरी से लागू होंगे ये नए नियम

Bank safe locker:अगर आपके पास बैंक में लॉकर मौजूद है, तो आपके लिए जरूरी खबर है. 1 जनवरी 2023 से, बैंक लॉकर के ग्राहकों के लिए नियम बदलने वाले हैं. ग्राहकों को यह ध्यान रखना होगा कि उन्होंने नए लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. नया एग्रीमेंट 1 जनवरी 2023 से लागू होगा. पंजाब नेशनल बैंक (PNB) जैसे बैंक इसे लेकर ग्राहकों को एसएमएस भी भेज रहे हैं. PNB ग्राहकों को जो मैसेज मिला है, उसमें कहा गया है कि आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक, नया लॉकर एग्रीमेंट 31 दिसंबर 2022 से पहले लागू किया जाना है. इसलिए, अगर आपने पहले नहीं किया है, तो अब सुनिश्चित करें.

अनाधिकृत तौर पर लॉकर को एक्सेस किए जाने की स्थिति में, दिन खत्म होने से पहले, बैंकों को ग्राहकों के रजिस्टर्ड मेल एड्रेस और मोबाइल नंबर को उसकी तारीख, समय और कुछ जरूरी कदम की जानकारी देनी होगी.

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बैंक अब इस स्थिति में देंगे ग्राहकों को पैसा
भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के नए स्टैंडर्ड के मुताबिक, अगर बैंक की लापरवाही की वजह से लॉकर के किसी सामान का कोई नुकसान होता है, तो बैंक को ग्राहकों को इसकी भरपाई करनी होगी. आरबीआई के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह बैंकों की जिम्मेदारी है कि वह अपने यहां सुरक्षा को देखते हुए सभी कदम उठाएं. नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह सुनिश्चित करना बैंकों की जिम्मेदारी है कि बैंक में किसी कमी या लापरवाही की वजह से आग, चोरी, डकैती जैसे मामले नहीं हो.

Bank safe locker:अगर किसी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान आदि से लॉकर के सामान को नुकसान पहुंचता है, तो बैंक की उसके लिए भरपाई करने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी. इसके अलावा संशोधित गाइडलाइंस के मुताबिक, ग्राहक की खुद की गलती या लापरवाही से भी अगर नुकसान होता है, तो बैंक ग्राहकों को कोई पैसा नहीं देगा.

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