बजट से पहले ही हुई इन लोगों की चांदी, 3 लाख तक इनकम टैक्स माफ

tax calculation:भारत में इनकम पर टैक्स आयकर विभाग के जरिए वसूल किया जाता है. जिनकी भी आय एक तय सीमा से ज्यादा है उन्हें हर साल इनकम टैक्स भरना होता है. देश में सरकार की ओर से दो टैक्स रिजीम तय किए गए हैं. इनके अलग-अलग फायदे भी हैं. वहीं आने वाले कुछ हफ्तों में केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय बजट भी पेश किया जाना है. इस बार बजट में लोगों को इनकम टैक्स पर भी बड़े ऐलान की उम्मीदें हैं. हालांकि बजट से पहले ही कुछ लोगों के लिए एक अहम बात जानना काफी जरूरी है.
Tax Slab
देश में इनकम टैक्स की अलग-अलग स्लैब तय की गई हैं. इनमें New Tax Regime में इनकम पर अलग-अलग टैक्स की रेट निर्धारित है तो वहीं Old Tax Regime में इनकम पर अलग टैक्स की दर निर्धारित है. New Tax Regime की बात की जाए तो इसमें टैक्स की रेट सभी उम्र के लोगों के लिए समान है. हालांकि Old Tax Regime में उम्र के हिसाब से टैक्स की दरों में थोड़ा बदलाव है.
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New Tax Regime में हिंदू अविभाजित परिवार, 60 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति, 60 वर्ष से 80 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिक और 80 वर्ष से अधिक के अति वरिष्ठ नागरिकों को समान दर से टैक्स चुकाना होगा. नई कर व्यवस्था में बुनियादी छूट की सीमा में कोई वृद्धि वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों को लाभ नहीं पहुंचाएगी. वहीं New Tax Regime में 2.5 लाख रुपये सालाना तक टैक्स माफ है.
हालांकि Old Tax Regime में उम्र के हिसाब से भी टैक्स में छूट का फायदा उठाया जा सकता है. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अगर कोई 60 साल से कम उम्र का शख्स Old Tax Regime के हिसाब से टैक्स भरता है तो उसका 2.5 लाख रुपये तक सालाना का टैक्स माफ है. इसके बाद 2.5 से 5 लाख लाख रुपये सालाना पर 5 फीसदी टैक्स लगता है.
tax calculation:वहीं वित्त वर्ष 2020-21 के लिए Old Tax Regime के हिसाब से वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens), जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा लेकिन 80 साल से कम है, उनको इनकम टैक्स में तीन लाख रुपये सालाना तक की छूट है. इसका मतलब है कि अगर कोई शख्स, जिसकी उम्र 60 साल से 80 साल के बीच है और वो Old Tax Regime के हिसाब से इनकम टैक्स दाखिल करता है तो 3 लाख रुपये सालाना तक की आय पर उन्हें कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा



