बगैर अनुमति के डीजे बजाने पर होगी कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई – RGH NEWS
रायगढ़ न्यूज़ (समाचार)

बगैर अनुमति के डीजे बजाने पर होगी कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई

● *धरमजयगढ़ अनुविभाग के थाना प्रभारी तहसीलदार के साथ मिलकर लिये डीजे संचालकों की बैठक*…

● *विवाह कार्यक्रम के पूर्व आयोजनकर्ता को लेना होगा तहसील कार्यालय से अनुमति*…

*रायगढ़* । आज दिनांक 21.12.2021 को पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना के दिशा निर्देशन पर पुलिस अनुविभागीय अधिकारी धरमजयगढ़ श्री दीपक मिश्रा के द्वारा धरमजयगढ़ अनुविभाग के थाना धरमजयगढ़, कापू, लैलूंगा क्षेत्र में थाना प्रभारियों को तहसीलदार/नायब तहसीलदार के साथ ‍मिलकर क्षेत्र के डीजे संचालकों की बैठक लेने निर्देशित किया गया था, जिसके परिपालन में थाना प्रभारियों द्वारा डीजे संचालकों की बैठक थाने में ली गई ।

बैठक में डीजे साउंड संचालकों को कोलाहल अधीनियम के तहत नियमों के बारे में जानकारी देकर समझाईस दी गई । संचालकों को बताया गया कि प्रत्येक डीजे संचालक किसी भी शादी ब्याह में बुकिंग पूर्व ग्राहक को डीजे चलाने की अनुमति संबधित तहसील कार्यालय में आवेदन देकर अनुमति प्राप्त करना होगा पश्चात डीजे का संचालन किया जावेगा । आयोजनकर्ता शादी के कार्ड सहित आवेदन तहसील कार्यालय में जमा करेंगे जिसे तहसील कार्यालय से अभिमत हेतु संबधित थाना भेजा जावेगा । थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आयोजन स्थल के समीप हॉस्पिटल, छात्रावास, वृद्धाश्रम इत्यादि तो नहीं है, तत्पश्चात सशर्त अभिमत देगें । अनुमति आदेश में विहित समयसीमा का या अन्य शर्तों के उल्लंघन पर डीजे साऊंड की जप्ती कार्यवाही करने के साथ कोलाहल अधिनियम के तहत संबंधित पर कार्यवाही की जावेगी ।

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