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पुराने नोटों को लेकर, RBI ने दी बड़ी जानकारी

Old currency:कई बार हमारे पास दुकानदार से एटीएम से या फिर बैंक से मिली गड्डी में कुछ ऐसे नोट आ जाते हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ या फिर रंग लगा हो. ऐसे में आप ये सोच कर परेशान हो जाते हैं कि अब ये बाजार में चलेंगे या नहीं. हालांकि, आपको घबराने की जरूरत नहीं है. रिजर्व बैंक  ने पुराने, दागदार और रंग लगे नोटों को लेकर जानकारी दी है. तो चलिए जानते हैं RBI क्या कहता है.

केंद्रीय बैंक के अनुसार कोई भी बैंक उन नोटों को लेने से इनकार नहीं कर सकता है जिन पर कुछ लिखा हुआ है. महात्मा गांधी नई सीरीज सहित सभी बैंक नोट, जिन पर लिखे नंबर पढ़ने में आते हो उन्हें बैंक की किसी भी ब्रांच में जमा किया जा सकता है.

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बदल सकते हैं 20 नोट
कटे-फटे नोट को भी आप किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर बदलाव सकते हैं. रिजर्व बैंक समय-समय पर कटे-फटे नोट को लेकर सर्कुलर जारी करता रहता है. इस तरह के नोटों को आप आसानी से किसी बैंक ब्रांच या रिजर्व बैंक कार्यालय में बदलवा सकते हैं. रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, एक व्‍यक्ति एक बार में ज्यादा से ज्यादा 20 नोटों को ही एक्‍सचेंज करवा सकता है. साथ ही इन नोटों की कुल वैल्यू 5000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.

Old currency:फटे हुए नोटों की संख्या 20 से ज्यादा है और उनकी कीमत 5,000 रुपये से ऊपर जा रही है तो नोट बदलने के लिए कुछ शुल्क देना होगा. कई टुकड़ों वाले नोट भी बदल सकते हैं. इन्हें बदलने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है. आपको ये नोट रिजर्व बैंक की ब्रांच में पोस्ट के जरिये भेजना होगा. साथ ही अपना अकाउंट नंबर, ब्रांच का नाम, IFSC कोड, नोट की वैल्यू की जानकारी भी देनी पड़ती है.

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