न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) बस्तर ने भानपुरी सरपंच को गिरफ्तार करवा कर भेजा जेल – RGH NEWS
छत्तीसगढ़ न्यूज़ (समाचार)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) बस्तर ने भानपुरी सरपंच को गिरफ्तार करवा कर भेजा जेल

जगदलपुर 28 जून 2024

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) बस्तर द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 92 की उपधारा (2) के अधीन ग्राम पंचायत भानपुरी की सरपंच श्रीमती मुंगई बघेल को गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल भेज दिया गया। सरपंच श्रीमती मुंगई बघेल के द्वारा ग्राम पंचायत, भानपुरी की वर्ष 2017-18, 2020-21, 2021-22, 2022-23 की विभिन्न 54 निर्माण कार्य की राशि 55 लाख 42 हजार 875  रूपये को प्राप्त कर निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। एसडीएम कार्यालय द्वारा सरपंच को पंचायत के निर्माण कार्य की राशि को अपनी अभिरक्षा में रखने के लिए, राशि पंचायत को तत्काल परिदत्त या संदत्त करने के लिए  नोटिस जारी किया गया था, किन्तु निर्देशित धन राशि परिदत्त करने में असफल रहने के कारण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) बस्तर द्वारा श्रीमती मुंगई बघेल को पुलिस अभिरक्षा में रखते हुए अधिक से अधिक 20 दिन (26जून से 16 जुलाई 2024 तक) की कालावधि के लिए या अभिलेख प्रदत्त किये जाने तक या उक्त धन संदत्त किये जाने तक सिविल जेल में परिरुद्ध रखा गया है।

Related Articles

Back to top button