धान बेचने के बाद किसानों को नहीं मिलेगा पैसा, ये रही वजह…

Farmers जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, नारायणपुर द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं सफाई कामगार वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं के तहत ऋण उपलब्ध कराया गया था। लेकिन कई हितग्राहियों और उनके जमानतदारों द्वारा समय पर ऋण राशि जमा नहीं की गई।
बताया गया कि ऋण वसूली के लिए बार-बार नोटिस जारी करने के बाद भी अदायगी न होने पर अब यह निर्णय लिया गया है कि धान खरीदी की राशि का भुगतान बिना विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र के नहीं किया जाएगा। धान विक्रय से प्राप्त राशि से ओवरड्यू ऋण की कटौती की जाएगी।
क्या बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के धान खरीदी की राशि का भुगतान संभव है?
नहीं, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, बिना विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र के धान खरीदी की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
ऋण अदायगी के लिए धान विक्रय राशि का उपयोग कैसे किया जाएगा?
अदेयकर्ताओं की धान विक्रय राशि से ओवरड्यू ऋण की कटौती की जाएगी और यह राशि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नारायणपुर के खाता क्रमांक 655302010000692 में जमा की जाएगी।
कटौती के बाद भुगतान का विवरण कहां जमा करना होगा?
कटौती के बाद संबंधित जमा पर्ची की प्रति और कटौती विवरण कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
“ऋण अदायगी” के लिए नोटिस मिलने के बाद क्या करें?
नोटिस प्राप्त करने के बाद, समय पर ऋण राशि का भुगतान करें। यदि धान विक्रय राशि का उपयोग हो रहा है, तो कटौती का विवरण और जमा पर्ची कार्यालय में जमा करें।
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धान विक्रय राशि कटौती की प्रक्रिया पूरी करने में देरी होने पर क्या होगा?
Farmersजिलायदि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, तो धान खरीदी की राशि का भुगतान रोका जा सकता है और ऋण वसूली के लिए अन्य कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं।



