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दिवाली पर सिर्फ दो घंटे पटाखे जला सकेंगे लोग,जारी हुआ आदेश

चंड़ीगढ़ः Firecrackers will be allowed पंजाब सरकार ने लोगों को दिवाली के दिन दो घंटे पटाखे जलाने की इजाजत दी है। राज्य के लोग दिवाली के दिन रात 8 से 10 बजे तक केवल हरे पटाखे जला सकेंगे। इसके दीवाली के अलावा श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व दिवस 8 नवंबर को सुबह 4 बजे से सुबह 5 बजे तक और एक घंटे 9 से 10 बजे तक एक घंटे के लिए पटाखों की अनुमति होगी। पंजाब सरकार के मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने इसकी जानकारी दी है।

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मंत्री गुरमीत सिंह ने बताया कि दिवाली वाले दिन 24 अक्टूबर को राज्य में दो घंटे रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाख़े चलाए जा सकेंगे। इसके साथ ही केवल ग्रीन पटाख़ों की खरीद एवं बिक्री और चलाए जाने की आज्ञा दी है। लिथियम, बेरियम आदि ज़हरीले रसायनों वाले पटाख़े और लड़ी वाले पटाख़ों पर पूर्ण पाबंदी है। इसके अलावा आधिकारित स्थानों पर पटाख़ों की खरीद एवं बिक्री की इजाज़त दी गई है।

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Firecrackers will be allowed :मीत हेयर ने आगे बताया कि दिवाली के अलावा 8 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व वाले दिन भी सुबह 4 बजे से 5 बजे तक एक घंटा और रात 9 से 10 बजे तक एक घंटा पटाख़े चलाए जाने की इजाज़त होगी। 25-26 दिसंबर क्रिसमस की आधी रात 11.55 से 12.30 तक 35 मिनट और नए वर्ष के अवसर पर 31 दिसंबर-1 जनवरी की आधी रात 11.55 से 12.30 तक 35 मिनट पटाख़े चलाए जाने की आज्ञा दी गई है।

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