कैंसर जैसी घातक बीमारियों की दवाओं पर नहीं लगेगा GST, ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% कर – RGH NEWS
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कैंसर जैसी घातक बीमारियों की दवाओं पर नहीं लगेगा GST, ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% कर

GST : नईदिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में जानकारी देते हुए बताया है कि आज 50वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई। बैठक में जीएसटी परिषद ने कैंसर से संबंधित दवाओं, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं और विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए खाद्य उत्पादों को जीएसटी कर से छूट दी है।

उन्होंने कहा कि हमने निजी संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं के लिए जीएसटी पर छूट की पेशकश की है। ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% कर लगाया जाएगा और उन पर पूर्ण अंकित मूल्य पर कर लगाया जाएगा

वहीं कच्चे/बिना तले हुए एक्सट्रूडेड स्नैक पैलेट पर जीएसटी दरें 18% से घटाकर 5% कर दी गईं; मछली में घुलनशील पेस्ट पर दरें 18% से घटकर 5% हो गई हैं; नकली ज़री धागों पर दरें 12% से घटाकर 5% की गईं।
निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान यह भी है कि जीएसटी ट्रिब्यूनल को भी मंजूरी दी गई है। जीएसटी कांउंसिल की 50वीं बैठक में फैसला लिया है। गाड़ियों के रजिट्रेशन का अब राज्यों को भी हिस्सा मिलेगा।

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GST परिषद की बैठक पर महाराष्ट्र में मंत्री सुधीर मुनगंटीवाार ने दिल्ली में कहा कि पहले एक कोर्ट के मामले में ‘गेम ऑफ स्किल’ और ‘गेम ऑफ चांस’ पर पुलिस विभाग को किस पर कार्रवाई करने की अनुमति है उस पर कोई फैसला सुनाया था। यह ऑनलाइन ‘गेम ऑफ स्किल’ और ‘गेम ऑफ चांस’ को लेकर टैक्स चोरी करने का काम करते थे। अब जो भी ऑनलाइन खेल हैं उस पर 28% कर लगेगा।

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