केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने जारी की नई लीव पॉलिसी,सभी कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होगा नियम

Indian Govt: अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए है. सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए छुट्टियों की नई पॉलिसी बनाई गई है. इसके तहत अब केंद्रीय कर्मचारियों को पहले से ज्यादा छुट्टियां मिल सकेंगी. केंद्रीय कर्मचारी को अब आर्गन डोनेट करने पर 42 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव (Special Casual Leave) मिल सकेंगी. डीओपीटी (DoPT) की तरफ से जारी ऑफिशियल मेमोरेंडम (OM) में बताया गया कि किसी कर्मचारी की तरफ से शरीर का कोई अंग डोनेट किया जाता है तो यह बड़ी सर्जरी है. इसके लिए अस्पताल में भर्ती होने के साथ ही रिकवरी में भी समय लगता है
30 दिन की लिमिट बढ़ाकर 25 दिन की गई
किसी इंसान की मदद करने और केंद्रीय कर्मचारियों के बीच अंग दान को बढ़ावा देने के मकसद से किसी भी कर्मचारी को अधिकतम 42 दिन की स्पेशल लीव दी जाएं. इसके लिए नियम भी तय हो गए हैं. मौजूदा नियम के तहत किसी कैलेंडर ईयर में आकस्मिक अवकाश के रूप में अधिकतम 30 दिन की छुट्टियों की मंजूरी मिलती है. नया नियम 25 अप्रैल, 2023 से प्रभाव में आ गया है.
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सभी कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होगा नियम
Indian Govt: डीओपीटी (DoPT) की तरफ से जारी मेमोरेंडम में कहा गया है कि यह आदेश सीसीएस (छुट्टी) नियम के तहत सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा. इस नियम को चुनिंदा कर्मचारियों पर लागू किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि छुट्टियों से संबंधित नया नियम रेलवे कर्मचारियों, ऑल इंडिया सर्विसेज के कर्मचारियों के लिए नई अवकाश नीति लागू नहीं होगी.



