ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए बड़ी खबर, अब बिना वर्दी पहने गाड़ी चलने पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना

दिल्ली : ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के लिए सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है। जिसके अनुसार अब ऑटो और टैक्सी चालकों को वर्दी पहनना अनिवार्य कर दिया गए है। बिना वर्दी के गाड़ी चलने पर अब ड्राइवर को भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा। यह आदेश हाल ही में AAP सरकार द्वारा जारी किया गया है। जिसके तहत अगर कोई भी युवक्ति नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके उपर सख्त से सख्त करवाई की जाएगी।
नियमों का उल्लंघन करने पर 10000 रुपय का लगेगा जुर्माना
सोमवार को दिल्ली सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अगर कोई इसका पालन नहीं करता है तो उस पर 10000 रुपय का भारी जुर्माना लगाया जाएगा और बार-बार उल्लंघन करने वालों के लिए लाइसेंस निलंबित भी किया जाएगा। इसके साथ ही नियमों का पालन नहीं करने पर जेल की हवा खानी भी पड़ सकती है। जारी आदेश के अनुसार इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों के चालकों के लिए वर्दी पहनना भी अनिवार्य है।
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जी-20 शिखर सम्मेलन की वजह से लिया गया फैसला
सरकार जुर्माने की राशि करे कम
परिवहन विभाग द्वारा आदेश जारी होने के बाद इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कैपिटल ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें यूनिफॉर्म पहनने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से जो चालान की राशि निर्धारित की गई है वो काफी ज्यादा है. ऑटो चलाकर दिन में 1-2 हजार रुपये की ही कमाई होती है।


