छत्तीसगढ़ न्यूज़ (समाचार)

इस सरकारी मेडिकल कॉलेज में 300 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, पढ़ें पूरी जानकारी

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में  रिक्त पड़े 300 पदों पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती अब हो सकेगी. इन भर्तियों पर लगी स्टे को हाई कोर्ट ने आरक्षण को लेकर  सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद स्टे हटा दिया है. अब इस मेडिकल कॉलेज में 300 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. पिछले साल भर से आरक्षण को लेकर कोर्ट में चल रहे मामले की वजह से मेडिकल कॉलेज में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी.

पिछले साल 2022  में बकायदा कांकेर जिला प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज में 300 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया था. जिसमें स्टाफ नर्स के साथ ही टेक्नीशियन, वार्ड बॉय सहित अन्य पदों पर भर्ती होनी थी. इस भर्ती में राज्य शासन ने आरक्षण रोस्टर 50 फीसदी से  ज्यादा लागू किया था. जिसे कांकेर में ही रहने वाली एक युवती सुखमती नाग समेत  अन्य लोगो ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.लेकिन आरक्षण को लेकर आए फैसले के बाद भर्ती पर लगी रोक को हटा दिया गया  है. और अब मेडिकल कॉलेज में 300 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

Read more :सरकारी नौकरी की भरमार, हाई कोर्ट में असिस्टेंट पदों के लिए फटाफटआवेदन करें

भर्ती में 58% आरक्षण देने से उलझा था मामला

दरअसल सुखमती नाग व अन्य लोगों के द्वारा लगाए गए याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने आरक्षण को लेकर नया आदेश जारी किया है. जिसके अनुसार 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं देने का आदेश दिया गया है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी आरक्षण रोस्टर पर स्पष्ट आदेश दिया है जिसके मुताबिक 50% से ज्यादा आरक्षण देना अवैधानिक है. लेकिन भर्ती प्रक्रिया में 50% से ज्यादा आरक्षण का लाभ देकर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी. और इस पर ही रोक लगाने सुखमती नाग और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में बताया गया कि राज्य शासन ने भर्तियों में 58% से ज्यादा आरक्षण लागू किया है. जिसके कारण सामान्य वर्ग के साथ ही दूसरे वर्ग के उम्मीदवारों को भर्ती से वंचित होना पड़ेगा. याचिका पिछले 1 साल से हाईकोर्ट में लंबित थी और इसी बीच आरक्षण को लेकर साल 2012 से चल रही याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आ गया ,राज्य शासन की ओर से जारी आरक्षण नियम को निरस्त कर दिया गया , 6 फरवरी साल 2023 को हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और इस दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया.प्रारंभिक सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी.

कोर्ट के फैसले के बाद शुरू हुई 300 पदों पर भर्ती प्रक्रिया

Chhattisgarh News: इधर इस प्रकरण में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक रंजन तिवारी और अनीश तिवारी ने पक्ष रखा. वहीं राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता संदीप दुबे ने पक्ष रखा और उन्होंने स्थगन आदेश के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत किया और बताया कि बस्तर संभाग के लिए अलग आरक्षण का प्रावधान है. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने उस प्रावधान को निरस्त नहीं किया था. उन्होंने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई को राज्य में चल रही सभी विभागों की नियुक्ति पर आगे की कार्यवाही जारी रखने का आदेश पारित किया है और नेशनल मेडिकल काउंसिल की ओर से आने वाले कुछ दिनों में कांकेर के मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया जाना है. जिससे आने वाले सत्र में मेडिकल की पढ़ाई में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न  ना हो.वही दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की सिंगल बेंच ने स्टाफ नर्स के 2 पदों को रिक्त रखने के साथ ही अन्य पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया और जिसके बाद अब मेडिकल कॉलेज में 300 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है. कोशिश की जा रही है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल टीम के निरीक्षण से पहले ही पूरे 300 पदों पर भर्ती पूरी की जा सके.

Related Articles

Back to top button