RGH NEWS नई दिल्लीः राशन कार्ड भी आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी तरह ही एक बहुत जरूरी दस्तावेज है. जहां एक तरफ लोगों को इससे सरकार की तरफ से राशन मिलता है, वहीं दूसरी तरफ यह एक पहचान पत्र का भी काम करता है. राशन कार्ड को प्रत्येक राज्य सरकार जारी करती है. केंद्र सरकार की वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना की वजह से मूल राज्य के अलावा किसी दूसरे राज्य से भी राशन लिया जा सकता है.
घर बैठे कर सकते हैं राशन कार्ड का आवेदन
अब कोई भी व्यक्ति राशन कार्ड के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकता है. इसके लिए प्रत्येक राज्य ने अपनी तरफ से एक वेबसाइट शुरू कर रखी है. आप संबंधित राज्य जहां के मूल निवासी हैं, उसकी वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं. राशन कार्ड दो तरह का बनता है. एक बीपीएल कैटेगिरी और एक बिना बीपीएल कैटेगिरी का. आय के हिसाब से आप यह चुन सकते हैं कि कौन सा राशन कार्ड के लिए आपको आवेदन करना है.
कोई भी भारतीय कर सकता है आवेदन
राशन कार्ड के लिए कोई भी भारतीय नागरिक जो कि 18 साल से अधिक उम्र का है वो आवेदन कर सकता है. इसके लिए निम्नलिखित पात्रता की शर्ते हैं…
आपको राशन कार्ड का आवेदन करने के साथ ही पांच से 45 रुपये फीस देनी होगी.
एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद इसे फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है. अधिकारी फॉर्म में भरी जानकारियों की जांच कर पुष्टि करता है.
यह जांच आवेदन करने के 30 दिन के अंदर पूरी हो जाती है.
जांच सही पाए जाने पर 30 दिन के भीतर राशन कार्ड जारी हो जाता है.