*✍️छत्तीसगढ़ के इस जिले के ये इलाके हुए कंटेनमेंट जोन घोषित….*
रायपुर . कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर द्वारा कोविड-19 के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु नगर पालिक निगम, रायपुर के जोन क्रमांक 02 के अंतर्गत रमन मंदिर वार्ड मार्ग, फाफाडीह (थाना गंज) में 02 से अधिक नये कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के फलस्वरूप इस क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस कन्टेनमेंट जोन की परिसीमाएं पूर्व में खण्डहर खाली प्लाट तक, पश्चिम में बंद है, उत्तर में बतरा निवास तक तथा दक्षिण में एल.सी दुलानी के मकान तक निर्धारित की गई है। कलेक्टर ने कंटेनमेंट जोन में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है।कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर द्वारा कोविड-19 के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु नगर पालिक निगम, रायपुर के अंतर्गत मेडीहेल्थ हाॅस्पीटल, कुकुरबेड़ा (थाना सरस्वती नगर) में 02 से अधिक नये कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के फलस्वरूप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस कन्टेनमेंट जोन की परिसीमाएं पूर्व में प्राईवेट बिल्डिग तक, पश्चिम तथा उत्तर में रोड और दक्षिण में प्राईवेट बिल्डिग तक निर्धारित की गई है। कलेक्टर ने कंटेनमेंट जोन में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर द्वारा कोविड-19 के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु नगर पालिक निगम, रायपुर के जोन क्रमांक 01 के अंतर्गत बाजार, खमतराई (थाना खमतराई) में 02 से अधिक नये कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के फलस्वरूप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस कन्टेनमेंट जोन की परिसीमाएं पूर्व में भोलाराम का मकान तक, पश्चिम और दक्षिण में खाली प्लाट है, उत्तर में अशोक पटेल का मकान तक निर्धारित की गई है। कलेक्टर ने कंटेनमेंट जोन में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर द्वारा कोविड-19 के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु नगर पालिक निगम, रायपुर के जोन क्रमांक 08 के अंतर्गत उदया सोसायटी, सेक्टर-1, टाटीबंध गार्डन के पास (थाना आमानाका) में 02 से अधिक नये कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के फलस्वरूप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस कन्टेनमेंट जोन की परिसीमाएं पूर्व में जयसन जोय का मकान तक, पश्चिम में बरगेश का मकान, उत्तर में रौनक चन्द्राकर का मकान तक और दक्षिण में आर.एस. नायर के मकान तक निर्धारित की गई है। कलेक्टर ने कंटेनमेंट जोन में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है।