*✍️कलेक्टर ने ली राजनैतिक दलों की बैठक आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश राजनैतिक दलों को तत्काल बैनर, पोस्टर हटाने के लिए कहा नामांकन 30 नवम्बर से 6 दिसम्बर तक मतदान 21 दिसम्बर को एवं मतगणना 24 दिसम्बर को✍️*
(RGH NEWS) कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजनैतिक दलों की बैठक ली। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह, अपर कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा, अपर कलेक्टर श्री आर.ए.कुरूवंशी एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा 25 नवम्बर 2019 से नगरीय निकाय निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है। आज से पूरे प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को बैनर एवं पोस्टर तत्काल हटाने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि नामांकन 30 नवम्बर 2019 से 6 दिसम्बर 2019 तक, स्कुटनी 7 दिसम्बर 2019 तक, नाम वापसी 9 दिसम्बर 2019 तक , मतदान पूरे प्रदेश में एक चरण में 21 दिसम्बर 2019 को एवं मतगणना 24 दिसम्बर 2019 को होगी। कलेक्टर ने कहा कि नगरीय निकाय निर्वाचन में प्रत्याशियों को ऑनलाईन नामांकन फार्म जमा करना होगा तथा उसका प्रिन्ट निकालकर नाम-निर्देशन प्राप्त करने वाले संबंधित रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में जमा करना होगा। साथ ही 2&2.5 से.मी.साईज के 5 फोटोग्राफ अच्छी क्वालिटी के स्पष्ट फोटो जमा करनी होगी।
कलेक्टर ने राजनीतिक प्रत्याशियों को बताया कि पार्षद पद हेतु नामांकन शुल्क नगर पालिका निगम के लिए 5 हजार, नगर पालिका परिषद के लिए 3 हजार एवं नगर पंचायत के लिए 01 हजार रुपए निर्धारित है। नगरीय निकाय निर्वाचन में एक अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम दो नामांकन फार्म जमा कर सकता है। नामांकन फार्म के साथ नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। नगरीय निकाय निर्वाचन में जिले के सभी निकाय के सर्व रिटर्निंग आफिसर कार्यालयों में एक-एक सुविधा केन्द्र, अभ्यर्थी के नामांकन फार्म भरने की सहायता हेतु स्थापित की जाएगी। साथ ही जिले के चिन्हांकित लोक सेवा केन्द्र एवं च्वाईस सेंटरों में निर्धारित शुल्क सहित नामांकन फार्म भरी जा सकती है। कलेक्टर ने कहा कि अभ्यर्थी द्वारा नामांकन फार्म जमा करने के एक दिन पूर्व राष्ट्रीयकृत बैंक में नया बैंक खाता खोलना अनिवार्य होगा या पुराना खाता का बैलेंस नील कर पासबुक की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा। इसी बैंक खाते के अनुसार व्यय लेखा का मिलान किया जाएगा।
कलेक्टर ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के दिनांक से नगरीय निकाय क्षेत्रान्तर्गत सभी शासकीय, अद्र्धशासकीय भवनों में लगे बैनर, पोस्टर एवं होर्डिग्स को तत्काल निकाला जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद पद हेतु व्यय सीमा नगरीय जनसंख्या वाले नगर पालिका निगम पार्षद हेतु अधिकतम 3 लाख रुपए, नगर पालिका परिषद पार्षद हेतु अधिकतम व्यय सीमा 1 लाख 50 हजार रुपए, नगर पंचायत पार्षदों हेतु अधिकतम व्यय सीमा 50 हजार रुपए होगी। प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करना अनिवार्य है। नाम वापसी के पूर्व एवं मतदान के पूर्व दो बार निर्वाचन व्यय की संपूर्ण जानकारी संबंधित रिटर्निंग आफिसर कार्यालय के निर्वाचन व्यय संपरीक्षक शाखा में जमा करना अनिवार्य होगा तथा मतगणना के 30 दिवस के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के निर्वाचन व्यय संपरीक्षक शाखा में जमा करना अनिवार्य होगा। साथ ही सभी प्रत्याशियों को संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय से सभा, रैली, जुलूस एवं अन्य प्रदर्शनों के संबंध में विधिवत पूर्वानुमति लेना अनिवार्य होगी। प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर अनुमति दी जाएगी। प्रत्याशियों को प्रचार सामग्री जैसी पोस्टर, ईश्तहार, पाम्पलेट, परिपत्रों में मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही उक्त सामग्री का जिला मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति एमसीएमसी से प्रमाणित करना अनिवार्य होगा।
कलेक्टर ने सभी राजनीतिक दलों को अपने दल के प्रचार सामग्री जैसे बैनर, पोस्टर, ईश्तहार आदि तत्काल हटवा देने के निर्देश दिए है और सभी को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है। इस अवसर पर प्राचार्य श्री राजेश डेनियल, श्री कृपाराम सिदार उपस्थित थे।