जारी एहतियाती निर्देशों का करना होगा पालन
RGH NEWS प्रशांत तिवारी कलेक्टर श्री यशवंत कुमार के निर्देश मेंं नगर निगम आयुक्त श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता ने नोवेल कोरोना वायरस के देशव्यापी संक्रमण के कारण नगर में बंद किए गए मटन, मुर्गा, मछली की दुकानों को 3 अप्रैल 2020 से प्रात: 5 बजे से 9 बजे तक कुल 4 घंटे के लिए खोलकर विक्रय करने हेतु आदेशित किया है
आदेश में यह भी कहा गया है कि मटन, मुर्गा, मछली के व्यवसायी नियमानुसार विक्रय किए जाने वाले मांस का परीक्षण पशु चिकित्सक से करवायेंगे। अपने दुकान में साफ-सफाई का पर्याप्त इंतजाम रखेंगे तथा आसपास के क्षेत्र को सेनेटाईज करेंगे, दुकान में आने-जाने वाले ग्राहकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवायेंगे एवं निर्धारित समयावधि में ही दुकान का संचालन करेंगे