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Blog *✍️अब रायगढ़ जिले में सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुल सकेगी दुकाने पढ़ें पूरी खबर क्या क्या है नियम ✍️*

*✍️अब रायगढ़ जिले में सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुल सकेगी दुकाने पढ़ें पूरी खबर क्या क्या है नियम ✍️*

suman singh by suman singh
May 18, 2020
in रायगढ़
Chhatisgarh News Today

 

जिले में 18 से 31 मई तक रहेगा लॉक डाउन
कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने जारी किया आदेश
लॉक डाउन के दौरान गतिविधियों के संचालन हेतु दिशा-निर्देश भी हुए जारी

कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने रायगढ़ जिले के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र,  औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ संपूर्ण जिले में दिनांक 18 मई 2020 से 31 मई 2020 मध्य रात्रि तक या आगामी आदेश पर्यन्त तत्काल प्रभाव से लॉकडाउन घोषित किया है। इस संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार तथा सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुक्रम में जिला रायगढ़ में अनुमति प्राप्त गतिविधियों का संचालन प्रात: 7 बजे से सायं 7 बजे तक (माह मई के प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को छोड़कर) सोशल डिस्टेंसिंग एवं फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये (मॉस्क पहनने के निर्देश के साथ) की जा सकेगी।

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आगामी आदेश पर्यन्त निम्न गतिविधियॉं जिले में प्रतिबंधित रहेंगी-
जिले में सार्वजनिक परिवहन यान, यात्री बस, सिटी बस, टैक्सी, आटो/ई-रिक्शा की सेवाएं पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। सब्जी एवं फल का विक्रय सशर्त (समय पूर्ववत् प्रात: 7 से प्रात: 10 बजे तक प्रतिदिन) की ही अनुमति होगी। इसी  प्रकार ठेले के माध्यम से फल एवं सब्जी घूम-घूमकर प्रात: 7 बजे से सायं 5 बजे तक बेची जा सकती है किन्तु विक्रय के दौरान ठेले झुण्ड में नहीं रहेंगे। दो ठेलों के बीच कम-कम से 20 फीट की दूरी होना आवश्यक है। खाद्य पदार्थ, ब्रेड, फल, चिकन, मटन, मछली एवं अण्डा के विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन की अनुमति प्रतिदिन समय प्रात: 7 बजे से मध्यान्ह 12 बजे तक ही होगी। मिल्क पार्लर, दूध डेयरी का संचालन प्रतिदिन सशर्त- प्रात: 7 बजे से सुबह 10 बजे तक एवं सायं 5 बजे से सायं 7 बजे तक रहेगी। घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर को प्रात: 7 बजे से प्रात: 10 बजे तक की ही अनुमति होगी।
पान दुकान, ठेले के संचालन का समय प्रात: 7 बजे से प्रात: 10 बजे तक (माह मई 2020 के प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को छोड़कर) की अनुमति होगी। पान दुकान, ठेले में विक्रय किये जाने वाले पदार्थ-सिगरेट, पान, बीडी, तम्बाकू, गुटखा, गुड़ाखू का उपभोग, उपयोग सार्वजनिक स्थान, पान ठेला पर किये जाने पर प्रतिबंध होगा। पान दुकान व ठेले से इन सामग्रियों का मात्र विक्रय ही किया जावेगा। सभी होटल, रेस्टोरेंट एवं सत्कार सेवाएं (सेलून/नाई दुकान, मसाज पार्लर, ब्यूटी पार्लर, ट्रेवल एजेंसी, टूर ऑपरेटर, क्लब, बार, रिसार्ट, लॉज, कैफे, डिस्कोथीक)बंद रहेंगी, अपवाद-स्वास्थ्य, पुलिस, शासकीय सेवक, स्वास्थ्यकर्मी, श्रमिक, पर्यटक सहित फंसे हुये लोग एवं क्वारेंटाईन सुविधा में उपयोग में लाये जाने वालो, बस डिपो, स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन में संचालित केन्टीन को छोड़कर। रेस्टोरेंट, होटल को होम डिलिवरी हेतु अनुमति होगी किन्तु टेक अवे की अनुमति नहीं होगी। व्यक्तियों का अंतर्राज्यीय परिवहन, छुट-चिकित्सकीय कारण से/गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त गतिविधियॉं।
सभी विद्यालय, सभी महाविद्यालय, शैक्षणिक, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे परन्तु ऑनलाईन/डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल परिसर (स्पोटर्स काम्पलेक्स),स्टेडियम, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन उद्यान (सार्वजनिक पार्क) थियेटर, बॉर तथा ऑडिटोरियम, सभागृह और इस प्रकार के स्थान, साप्ताहिक, हॉट बाजार, मेला के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। चाय की दुकान, नास्ता दुकान, चॉट/गुपचुप ठेला, जुस एवं आइस्क्रीम के ठेले एवं फॉस्ट फुड ठेला का संचालन प्रतिबंधित रहेगी। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधियॉ एवं अन्य सामाजिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। सभी धार्मिक स्थान, पूजा के स्थान आम जन के लिए बंद रहेगे। धार्मिक सभाएं कड़ाई से प्रतिबंधित रहेगी। यथासंभव माल वाहनों से माल की लोडिंग, अनलोडिंग भीड़-भाड़ वाली गलियों या स्थलों पर न किया जाय। यदि ऐसे स्थलों पर अनलोडिंग किया जाना हो तो इसे रात्रि में ऐसे समय में किया जाए जब वहां पर भीड़-भाड़ न हो। शहरी, नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों का संचालन मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ से सत्यापन, अनुमति उपरांत तथा जारी दिशा-निर्देश का पालन करते हुए प्रारंभ की जा सकती है।
व्यक्तियों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा के उपाय:-
रात्रि कफ्र्यू-अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तिगत आवाजाही सम्पूर्ण रायगढ़ जिला में सायं 7 से प्रात: 7 बजे तक पूर्णत: बंद रहेगी जिसका कड़ाई से पालन किया जावे। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर ही रहेंगे। वे केवल आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए ही बाहर जा सकते हैं। आम जन को सलाह दी जाती है कि वे अपने फोन में आरोग्य सेतु एप इंस्टाल करें और उसमें रोजाना अपना हेल्थ स्टेटस अपडेट करें। दफ्तरों और कार्यालयों में (निजी एवं शासकीय) कर्मचारियों की बेहतर सुरक्षा हेतु नियोक्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे सभी कर्मचारियों के फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करवायें।
सार्वजनिक स्थलों हेतु कोरोना वायरस से बचाव एवं सुरक्षा के निर्देश/शर्ते:-
सार्वजनिक एवं कार्यस्थल पर फेस मॉस्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकान में एक समय में पांच से ज्यादा व्यक्तियों को इक_ा न होने दिया जाये। दुकान को प्रतिदिन खोलने के पूर्व सेनेटाईज किया जाये। दुकान के बाहर साबुन एवं स्वच्छ पानी अथवा सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाये तथा प्रत्येक क्रेता हाथ धोने के उपरांत ही दुकान में प्रवेश करें। दुकान परिसर एवं सार्वजनिक स्थल में थुकना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। दुकान परिसर एवं सार्वजनिक क्षेत्र में मदिरा, पान, गुटका, तम्बाखु इत्यादि का सेवन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। दुकान परिसर में एक-एक मीटर की दूरी पर दुकान मालिक द्वारा व्यक्तियो के फिजिकल डिस्टेंसिंग पालन कराने हेतु निशान लगाया जाये। विवाह संबंधी कार्यक्रम में सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 होगी। इसकी अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी। अंतिम संस्कार, अन्त्येष्ठि जैसे आयोजनों में सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 होगी। इसकी अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी। समस्त कारखाना, औद्योगिक संस्थान एवं व्यवसायिक परिसर में थर्मल स्केनिंग, मास्क, सेनेटाईजर, हाथ धोने के लिये साबून एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो साथ ही साथ कार्यरत कर्मचारियों की पाली में ड्यूटी लगाया जाना आवश्यक होगा।
दाण्डिक प्रावधान:-
उपरोक्त लॉकडाउन आदेशों एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो, के अन्तर्गत कार्यवाही के भागी होंगे। जिले में हॉटस्पॉट एवं कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हॉटस्पॉट एवं कंटेन्मेंट जोन में कदापि नहीं होगी।

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