अन्य खबर

हत्या के मामले में आरोपी को अजीवन कारावास का दंड

रायगढ़। (RGH NEWS ) दिनांक 28.08.19 को माननीय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश रायगढ़ श्री आदित्य जोशी के न्यायालय में थाना खरसिया के अप.क्र. 116/18 धारा 302, 201 के आरोपी चन्द्र कुमार गबेल पिता हरिलाल गबेल उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम बकेली थाना खरसिया को प्रकरण में दोष सिद्ध पाते हुए धारा 302 IPC के अपराध के लिये आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदंड तथा धारा 201 IPC के अपराध के लिए 7 साल के कठोर कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थ दंड से दंडित करने का आदेश पारित किया गया है ।
जानकारी के अनुसार दिनांक 19.02.18 को पुलिस चौकी खरसिया में मृतक अज्ञात पुरूष उम्र करीब 30 वर्ष के ट्रेन से कटकर फौत हो जाने की सूचना मुख्य स्टेशन प्रबंधक द.पू.म. रेल्वे खरसिया यु.सी. मुदुली द्वारा दिया गया था । मर्ग जांच पर घटनास्थल रेल्वे ट्रेक से करीब 53 फीट दूरी पर खून लगा क्रांक्रीट का टुकड़ा टूटे हुए दांत एवं जमीन पर पड़े खून धब्बे, दुपहिया वाहन के दो साईड ग्लास खून लगा हुआ तथा मृतक के शव को रक्त रंजित अवस्था में घसीटते हुए रेल्वे ट्रेक तक ले जाने का स्पष्ट निशान एवं खून के धब्बे के निशान तथा रेल्वे पटरी पर मृतक का शव ऊपर एवं बांया पैर जांग से कटा धड़ अलग अलग पड़े रहना पाये जाना किसी अज्ञात आरोपी द्वारा योजना बद्ध तरीके से मृतक को दुपहिया वाहन में घटना स्थल तक लाकर सिर एवं चेहरे मे सीमेंट कांक्रीट के भारी टुकड़े से प्राण घातक चोट पहुंचाकर हत्या कर साक्ष्य छुपाने के नियत से रक्त रंजित मृतक के शव को घसीटते हुए रेल्वे के UP लाईन पटरी पर लेटाये जाना पाये जाने से दिनांक 20.02.18 को अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 116/18 धारा 302, 201 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । इस अंधे कत्ल की विवेचना तत्कालिन चौकी प्रभारी उप निरीक्षक चिंतामणी मालाकार द्वारा की गई । जांच दौरान मृतक की पहचान भुवनेश्वर गबेल के रूप में हुई । विवेचना दरम्यान आरोपी चन्द्र कुमार गबेल पिता हरिलाल गबेल उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम बकेली थाना खरसिया द्वारा मृतक की हत्या कर उसके रूपये एवं मोबाईल लूटपाट कर सुनियोजित तरीके से रेल्वे ट्रेक पर शव को रखकर साक्ष्य छिपाया गया था ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
x